कश्मीर संपत्ति कुर्क/श्रीनगर में एनडीपीएस और यूएपीए के तहत सात करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क

श्रीनगर, ,एजेंसी। श्रीनगर में मादक पदार्थों की तस्करी और आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े मामले में सात करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की संपत्तियों को स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम और गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत कुर्क किया गया है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि एनडीपीएस अधिनियम और यूएपीए के प्रावधानों के तहत कुल लगभग 7.11 करोड़ रुपये मूल्य की चार अचल संपत्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई मादक पदार्थों की तस्करी, आतंकी गतिविधियों और उनके वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ पुलिस की लगातार चल रही कार्रवाई का हिस्सा है।

 प्रवक्ता के अनुसार, जकूरा पुलिस थाने ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत दर्ज एक मामले के संबंध में जकूरा की बिलाल कॉलोनी में स्थित एक आवासीय मकान और उससे जुड़ी जमीन को कुर्क किया है। इसकी कीमत लगभग 2.5 करोड़ रुपये है और यह संपत्ति ओवैस अहमद राथर की है। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान इस संपत्ति के बारे में पता चला कि इसे कथित तौर पर अवैध मादक पदार्थों की तस्करी से जुटाये धन से हासिल किया गया था, इसलिए एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68-एफ(1) के तहत इसे कुर्क किया गया। उन्होंने बताया कि सक्षम प्राधिकारी के अगले आदेश तक इस संपत्ति को बेचने, पट्टे पर देने, हस्तांतरित करने, इसमें बदलाव करने या इसके साथ किसी तीसरे पक्ष का हित जोड़ने पर रोक लगा दी गई है। नौगाम पुलिस थाने ने मादक पदार्थों से संबंधित एक मामले में वागूरा निवासी शीराज अहमद शेख की लगभग 2.85 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति कुर्क की। प्रवक्ता ने बताया कि इस संपत्ति में 18 मरला जमीन पर बना दो मंजिला कंक्रीट का भवन, दो दुकानें और एक चावल मिल शामिल हैं। सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बाद एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68-एफ के तहत यह कुर्की की गई। उन्होंने बताया कि एक अन्य कार्रवाई में अहमदनगर पुलिस थाने ने हजरतबल के दानिहामा में लगभग 1.30 करोड़ रुपये मूल्य की एक आवासीय संपत्ति कुर्क की। यह संपत्ति जाहूर अहमद मीर की है और उसके खिलाफ दर्ज एक प्राथमिकी में शस्त्र अधिनियम तथा यूएपीए के प्रावधान लगाए गए हैं।