परिवर्तन योजना की समीक्षा बैठक, वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के दिए निर्देश

जन प्रवाद, ब्यूरो।
नोएडा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण एवं पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से लागू ‘परिवर्तन योजना’ के संबंध में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में योजना की प्रगति, निर्धारित अवधि पूर्ण व्यावसायिक वाहनों को स्क्रैप कराने तथा उनके स्थान पर नए बीएस-6 अथवा इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की गई।


इस अवसर पर जिलाधिकारी मेधा रूपम ने योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा पात्र वाहन स्वामियों को योजना के लाभ एवं प्रक्रिया की जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पुराने एवं अधिक प्रदूषणकारी व्यावसायिक वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाना एनसीआर में वायु प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। संबंधित विभाग योजना के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरतें और पात्र वाहन स्वामियों को नियमानुसार लाभ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।


जिलाधिकारी ने परिवहन विभाग को निर्देशित किया कि अधिकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्रों के माध्यम से पुराने वाहनों के स्क्रैपिंग की प्रक्रिया को सुगम बनाया जाए और योजना के क्रियान्वयन की नियमित समीक्षा कर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।
बैठक में एआरटीओ डॉ. उदित नारायण पाण्डेय ने योजना के प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के एनसीआर क्षेत्र में आने वाले आठ जिलों में बीएस-1 बीएस-2, बीएस-3 एवं बीएस-4 उत्सर्जन मानकों वाले पुराने ट्रकों एवं बसों को अधिकृत रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाओं के माध्यम से स्क्रैप कराने तथा उनके स्थान पर नए बीएस-6 या इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए वाहन स्वामियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।


एआरटीओ ने बताया कि योजना के तहत नए वाहन खरीदने पर मोटर यान कर में 100 प्रतिशत तथा प्रयुक्त वाहन खरीदने पर 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। दोनों मामलों में मोटर यान कर पर यह छूट 10 वर्ष की अवधि तक मान्य रहेगी। इसके अलावा योजना के अंतर्गत खरीदे गए नए वाहनों के रजिस्ट्रीकरण शुल्क पर पूर्ण छूट का भी प्रावधान है।


बैठक में यह भी बताया गया कि एनसीआर क्षेत्र में पंजीकृत बीएस-1 से बीएस-4 तक उत्सर्जन मानक वाले पुराने ट्रकों एवं बसों पर एक वर्ष से अधिक अवधि के लंबित कर दायित्व को अधित्यजित (माफ) करने की व्यवस्था की गई है। इसका लाभ उन्हीं वाहन स्वामियों को मिलेगा, जो पुराने वाहन को अधिकृत आरवीएसएफ के माध्यम से स्क्रैप कराकर उसके स्थान पर नया बीएस-6 अथवा इलेक्ट्रिक वाहन खरीदकर उसका पंजीकरण कराएंगे।
बैठक में एआरटीओ नन्दकुमार, अभिषेक कनौजिया, उपायुक्त उद्योग पंकज निर्वाण, उप कृषि निदेशक राजीव कुमार सहित व संबंधित विभागों के अधिकारी व बस/ ट्रक/ आटो एसोसिएशन के पदाधिकारी उपस्थित रहे।