जन प्रवाद, ब्यूरो।
दिल्ली। जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई मारपीट के मामले में आरोपी स्वतंत्र भारद्वाज को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने तीन सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी है। भारद्वाज को निशु आजाद के पिता पर कथित तौर पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। बता दें कि यह घटना दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा किए जा रहे एक विरोध प्रदर्शन के दौरान घटी थी। प्रदर्शन के दौरान हालात बेकाबू हो गए थे और वहां हंगामा शुरू हो गया। इस हंगामे के बीच निशु आजाद के पिता के साथ कथित तौर पर गंभीर मारपीट की गई थी। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए स्वतंत्र भारद्वाज को आरोपी बनाते हुए गिरफ्तार किया था।

मामले की सुनवाई के दौरान पटियाला हाउस कोर्ट ने बचाव पक्ष की दलीलों को संज्ञान में लिया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद, अदालत ने आरोपी स्वतंत्र भारद्वाज को फौरी राहत देते हुए तीन हफ्ते की अंतरिम जमानत मंजूर कर ली है। पुलिस इस मामले की आगे की जांच कर रही है। अंतरिम जमानत की अवधि समाप्त होने के बाद अदालत इस मामले में आगे की कानूनी कार्यवाही और निर्देश तय करेगी।

बता दें कि स्वतंत्र भारद्वाज के वकील ने अपनी दलीलों में कहा कि हैरानी की बात यह है कि सीजेपी के प्रोटेस्ट के दौरान शिकायतकर्ता ने खुद ही मुझ पर हमला किया था। घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर उपलब्ध हैं। इन वीडियों में साफ दिख रहा है कि मैं गिर गया था और पुलिस न7े मुझको किस तरह से बचाया था।
स्वतंत्र भारद्वाज के वकील ने यह भी कहा कि हैरानी की बात यह है कि सोशल मीडिया पर तमाम वीडियो मौजूद होने के बाद भी पुलिस को उक्त वीडियो नजर नहीं आए।





