जन प्रवाद,ब्यूरो।
दिल्ली। बिहार चुनाव को रद्द करने की प्रशांत किशोर की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमकर फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने पीके की याचिका पर कहा कि जन सुराज पार्टी चाहे तो हाईकोर्ट जा सकती है। बता दें कि शुक्रवार को जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर की याचिका पर अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने कहा कि महिलाओं को सहायता राशि दी गई थी। पूरे चुनाव को रद्द करने की मांग बेबुनियाद है।

बता दें कि प्रशांत किशोर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को रद्द करने की मांग की थी और दोबारा नए सिरे से चुनाव कराने की मांग की थी। याचिका में उन्होंने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को 10 हजार रुपये हस्तांतरित करने पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था।





