पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत

जन प्रवाद, ब्यूरो।
नई दिल्ली। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ अग्रिम जमानत दे दी है। हाईकोर्ट से जमानत नहीं मिलने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। 30 अप्रैल को हुई सुनवाई के बाद जस्टिस जेके माहेश्वरी ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
अदालत ने कहा कि किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को आसानी से खतरे में नहीं डाला जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत हर व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता संरक्षित है। अदालत ने क्राइम ब्रांच पुलिस स्टेशन केस संख्या 04/2026 में गिरफ्तारी की स्थिति में पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत पर रिहा करे। 


अदालत ने कहा कि दोनों पक्षों की ओर से आरोप-प्रत्यारोप लगाए गए हैं। उन्होंने पवन खेड़ा को निर्देश दिया कि वे जांच में पूरा सहयोग करें। जब भी पुलिस उन्हें थाने में पूछताछ के लिए बुलाए वे समय से उपस्थित हों। साथ ही उन्हें किसी भी सबूत के साथ छेड़छाड़ और गवाहों पर किसी तरह का दबाव नहीं बनाने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि ट्रायल कोर्ट अगर चाहे तो अपनी ओर से शर्तों को जोड़ सकती हैं।