NCERT अब डीम्ड यूनिवर्सिटी, केंद्र सरकार ने दिया दर्जा 

जनप्रवाद ब्यूरो, नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने UGC की सलाह पर, नेशनल काउंसिल ऑफ़ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (NCERT) को एक विशिष्ट श्रेणी के अंतर्गत 'डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी' संस्थान घोषित किया है। इस संबंध में एक अधिसूचना भी जारी की गई है। अधिसूचना से मिली जानकारी के अनुसार, UGC अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत एक स्पेशल कैटेगरी में NCERT को यह दर्ज दिया गया है। 

UGC ने कुछ शर्तों के साथ NCERT को 'लेटर ऑफ इंटेंट' (Lol) जारी करने की सिफारिश की थी। UGC विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर विचार किया गया और आयोग द्वारा उसे मंजूरी दे दी गई। जारी की गई अधिसूचना में कहा गया है, "UGC अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (NCERT), श्री अरबिंदो मार्ग, नई दिल्ली को एक अलग श्रेणी के तहत 'डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी' का दर्जा देने के लिए UGC पोर्टल पर एक ऑनलाइन आवेदन अपलोड किया गया था। इसके अंतर्गत निम्नलिखित छह घटक इकाइयां शामिल हैं:

रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, अजमेर, राजस्थान
रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ Education, भोपाल, मध्य प्रदेश
रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ Education, भुवनेश्वर, ओडिशा
रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ Education, मानसगंगोत्री, मैसूर, कर्नाटक
नॉर्थ ईस्ट रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ Education, शिलांग, मेघालय
पंडित सुंदरलाल शर्मा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल Education, भोपाल, मध्य प्रदेश।"

इससे NCERT, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुरूप शिक्षक शिक्षा और शैक्षिक अनुसंधान को मजबूत करने के प्रयासों के तहत स्वतंत्र रूप से डिग्री प्रोग्राम पेश कर सकेगी। बता दें कि NCERT की स्थापना 1961 में सोसायटी अधिनियम के तहत की गई थी, ताकि स्कूली शिक्षा से जुड़े मामलों में सरकार को सहायता और सलाह दी जा सके। इस अधिनियम के अनुसार, विश्वविद्यालयों के अलावा, कोई भी उच्च शिक्षण संस्थान जो किसी विशेष अध्ययन क्षेत्र में बहुत उच्च स्तर पर काम कर रहा हो, उसे UGC की सलाह पर केंद्र सरकार द्वारा 'डीम्ड-टू-बी-यूनिवर्सिटी' घोषित किया जा सकता है। जिन संस्थानों को 'डीम्ड यूनिवर्सिटी' का दर्जा प्राप्त होता है, उन्हें विश्वविद्यालयों के समान ही शैक्षणिक दर्जा और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं।