छात्रवृत्ति से वंचित छात्रों के लिए समयसारिणी

जन प्रवाद, ब्यूरो।
नोएडा। शासन के निर्देश के क्रम में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, गौतमबुद्धनगर सुनीता मंडार ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में शिक्षण संस्थाओं द्वारा आवेदन अग्रसारित न किए जाने, पीएफएमएस से आवेदन रिजेक्ट होने तथा अन्य कतिपय कारणों से छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति से वंचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र-छात्राओं को भुगतान किए जाने के लिए छात्रवृत्ति पोर्टल खोले जाने तथा समय-सारिणी निर्धारित किए जाने संबंधी शासनादेश निर्गत किया गया है।


उन्होंने बताया कि निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार शिक्षण संस्थाओं द्वारा एक सितम्बर से सात सितंबर 2026 तक मास्टर डाटा तैयार किया जाएगा। विश्वविद्यालय एवं एफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा दो सितम्बर से आठ सितम्बर 2026 तक फीस का सत्यापन किया जाएगा। जिला समाज कल्याण विभाग द्वारा तीन सितम्बर से नौ सितम्बर 2026 तक फीस आदि का सत्यापन किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि त्रुटिपूर्ण आवेदनों को शिक्षण संस्थान के स्तर से 16 सितंबर से 18 सितम्बर 2026 तक सही किया जाएगा। इसके बाद शिक्षण संस्थाओं द्वारा 17 सितम्बर से 19 सितम्बर 2026 तक सत्यापित एवं पात्र छात्र-छात्राओं का डाटा आॅनलाइन अग्रसारित किया जाएगा तथा अपात्र छात्र-छात्राओं के आवेदन निरस्त किए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि पात्र छात्र-छात्राओं के आवेदन आॅनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित किए जाने के उपरांत जनपदीय समिति द्वारा 17 सितम्बर से 25 सितंबर 2026 तक शुद्ध डाटा को लॉक किया जाएगा।