जनप्रवाद ब्यूरो, नई दिल्ली: रेलवे ने टिकट कैंसिल से संबंधित नियमों में बड़ा बदलाव किया है। इस बदलाव का असर टिकट कैंसिल कराने पर जेब पर भी पड़ेगा। रेलवे ने टिकट कैंसिल कराने पर मिलने वाले रिफंड की अलग- अलग दरें और नियम बनाए है। रेलवे की ओर से नियमों को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। रेलवे ने यह टिकट कैंसिल के नियमों को और अधिक सख्त बनाने के लिए किए है।
अब टिकट कैंसिल पर इतना मिलेगा रिफंड
रेलवे द्वारा टिकट कैंसिल के लिए बनाए गए नियम 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच चरणबद्ध तरीके से लागू होंगे। नए नियम के अनुसार अगर अब आप ट्रेन डिपार्चर के 8 घंटे के अंदर टिकट कैंसिल करते है तो कोई रिफंड नहीं मिलेगा। इसके अलावा ट्रेन डिपार्चर के 72 घंटे से 24 घंटे के बीच टिकट कैंसिल करते है तो मात्र 50 प्रतिशत रिफंड मिलेगा वहीं अगर 72 घंटे तक या उससे पहले करते है तो न्यूनतम चार्ज ही कटेगा। इसमें टीडीआर के नियम अलग है।

किसी भी स्टेशन से अपना टिकट कैंसिल करा सकेंगे
नए प्रावधानों के तहत अब यात्री ऑफलाइन मोड में किसी भी स्टेशन से अपना टिकट कैंसिल करा सकेंगे। इससे यात्रियों को उसी स्टेशन तक सीमित नहीं रहना पड़ेगा, जहां से टिकट बुक कराया गया था। इसके अलावा, यात्रियों को अब डिपार्चर स्टेशन के अलावा आगे के किसी भी स्टेशन से ट्रेन बोर्ड करने की सुविधा भी दी जाएगी। इसके लिए मोबाइल ऐप में बोर्डिंग स्टेशन अपडेट करने का विकल्प मिलेगा, जिससे यात्रा अधिक लचीली हो जाएगी।
30 मिनट पहले तक कोच और क्लास बदलने का विकल्प
यही नहीं, अब यात्री अपनी सीट भी अपडेट कर सकेंगे। ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से 30 मिनट पहले तक कोच और क्लास बदलने का विकल्प दिया जाएगा। यानी यात्री चाहें तो 3rd AC से 1st AC में अपनी सीट अपग्रेड कर सकेंगे। इन नए फीचर्स का उद्देश्य यात्रियों को अधिक सुविधा, लचीलापन और बेहतर यात्रा अनुभव देना है। रेलवे ने हाल में यात्रियों को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए हैं।





