ईपीएफओ ने पीएफ के नियमों में किया बदलाव, अब यूपीआई से निकल सकेंगे पैसे 

जनप्रवाद ब्यूरो, नई दिल्ली:  ईपीएफओ ने अपने खाताधारकों के लिए पीएफ के नियमों में बदलाव किया है। अब कर्मचारियों को अपने प्रोविडेंट फंड का पैसा निकालने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। EPFO 3.0 के तहत जल्द ही यूपीआई और एटीएम के जरिए पीएफ निकासी की सुविधा शुरू होने जा रही है। इस नई सुविधा के शुरू होने से PF खाताधारकों की कंपनी या नियोक्ता पर निर्भरता पूरी तरह खत्म हो जाएगी।

यूपीआई से PF निकासी
अब PF खाते से पैसा निकालना सामान्य बैंक खाते से पैसे निकालने जितना ही आसान हो जाएगा। खाताधारक फोनपे, गूगल पे और पेटीएम जैसे UPI ऐप के जरिए अपना PF फंड तुरंत निकाल सकेंगे। इस प्रक्रिया में आधार ओटीपी के जरिए वेरिफिकेशन होगा और पैसा सीधे लिंक बैंक खाते में आ जाएगा।

ATM कार्ड की सुविधा
EPFO अपने सदस्यों के लिए विशेष रूप से PF खाते से जुड़े ATM कार्ड भी जारी करने वाला है। इस कार्ड की मदद से वे सीधे ATM मशीन से भी अपने PF का पैसा बहुत आसानी से निकाल सकेंगे। यह सुविधा खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाई गई है जिनकी इंटरनेट तक पहुंच बहुत सीमित होती है।

निकासी के नए नियम
PF सदस्य बेरोजगारी के एक महीने बाद अपने कुल बैलेंस का 75 प्रतिशत हिस्सा निकाल सकते हैं। बेरोजगारी के दो महीने पूरे होने या 58 वर्ष की आयु में रिटायर होने पर पूरी निकासी की जा सकती है। भविष्य की सुरक्षा के लिए खाते में कम से कम 25 प्रतिशत बैलेंस रखना अनिवार्य किया गया है।

नियोक्ता की मंजूरी से मुक्ति
अब मेडिकल या शिक्षा जैसी जरूरतों के लिए PF निकालने पर नियोक्ता की मंजूरी बिल्कुल नहीं चाहिए। सदस्य खुद ही आधार आधारित ओटीपी का इस्तेमाल करके अपना ऑनलाइन क्लेम आसानी से दाखिल कर सकते हैं। इससे पुराने सिस्टम में कंपनी की वजह से होने वाली देरी अब पूरी तरह से खत्म हो जाएगी।