मुंबई, एजेंसी। उच्चतम न्यायालय की ओर से निर्देशों का पालन नहीं करने पर नगर निगम आयुक्त का वेतन रोकने का आदेश दिए जाने के एक दिन बाद, बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने बुधवार को मुंबई में बस अड्डे के लिए आरक्षित भूखंड से 27 व्यावसायिक ढांचे हटा दिए। बीएमसी ने एक बयान में कहा कि पश्चिमी उपनगर बोरीवली पूर्व में स्वामी विवेकानंद रोड पर स्थित भूखंड से अतिक्रमण हटाया गया है। नगर निगम के अनुसार, टाउन प्लानिंग स्कीम-दो के तहत बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट (बेस्ट) के बस अड्डे के लिए 3,400 वर्ग मीटर का यह भूखंड आरक्षित है। बीएमसी के आर-सेंट्रल वार्ड ने 70 कर्मचारियों और श्रमिकों की मदद से यह अभियान चलाया। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिसकर्मियों को भी तैनात किया गया था। इससे पहले मंगलवार को उच्चतम न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने भूखंड से अतिक्रमण नहीं हटाने पर नगर आयुक्त अश्विनी भिड़े को अवमानना नोटिस जारी किया था। पीठ ने उनका नवंबर महीने का वेतन और संबंधित अन्य नगर निगम अधिकारियों का वेतन रोकने का आदेश भी दिया था। पीठ ने अपने पहले के निर्देशों का पालन करने के लिए बीएमसी की 30 दिन का अतिरिक्त समय देने की मांग भी खारिज कर दी थी और पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। बोरीवली स्थित इस भूखंड को लेकर बीएमसी और एक निजी डेवलपर के बीच लंबे समय से कानूनी विवाद चल रहा था। अगस्त 2025 में उच्चतम न्यायालय ने डेवलपर को निर्देश दिया था कि वह प्रशासनिक भवन के साथ यह भूखंड अतिक्रमण मुक्त करके नगर निगम को सौंपे




