फिर जेल जाएंगे राजपाल यादव ! , कल शाम 4 बजे तक का मिला समय

जन प्रवाद, ब्यूरो।
दिल्ली हाईकोर्ट ने चेक बाउंस मामले में अभिनेता राजपाल यादव को 4 फरवरी तक आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है। जस्टिस स्वर्णा कांता शर्मा कली पीठ ने अभिनेता के आचरण पर कड़ी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि उनका व्यवहार निंदनीय है। पीठ ने कहा कि बार-बार मौका दिया गया  और काफी उदारता दिखाई गई लेकिन राजपाल यादव शिकायतकर्ता कंपनी मैसर्स मुरली प्रोजेक्ट्स प्रा.लि. भुगतान करने में असफल रहे। 


राजपाल व उनकी पत्नी को हो चुकी है सजा
बता दें कि यह मामला राजपाल यादव व उनकी पत्नी द्वारा दायर उन याचिकाओं से जुड़ा है, जिनमें उन्होंने चेक बाउंस के अपराध के तहत हुई सजा को चुनौती दी थी। वर्ष 2024 में उच्च न्यायालय की एक अन्य पीठ ने यह कहते हुए सजा पर रोक लगा दी थी कि यादव दंपत्ति कोई आदतन अपराधी नहीं। वे कंपनी के साथ समझौता चाहते हैं। इसके बाद मामला मध्यस्थता के लिए भेजा गया था। 
जून 2024 से नहीं दे रहे पैसा
पीठ ने अपने आदेश में पूरे मामले की जानकारी दी। जिसमें कहा गया कि जून 2024 से अब तक राजपाल यादव लगातार भुगतान के लिए समय मांगते रहे लेकिन हर बार अपने वादे से मुकरते रहे। उन्होंने अदालत को आश्वासन दिया था कि कुल ढाई करोड़ रुपये का भुगतान किया जाएगा। जिसमें से 40 लाख रुपए व 2.10 करोड़ रुपये अलग-अलग किश्तों में दिए जाने थे, लेकिन तय समयसीमा के भीतर राशि जमा नहीं की गई। 
पीठ ने स्पष्ट निर्देश दिया कि 4 फरवरी 2026 शाम 4 बजे तक संबंधित जेल अधीक्षक के समक्ष आत्मसमर्पण करने कर दें ताकि वे निचली अदालत द्वारा दी गई सजा को काट सकें। यह समय उनके वकील के अनुरोध पर मिला।