कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से झटका, दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को किया रद्द 

जन प्रवाद, ब्यूरो।
नोएडा। उन्नाव रेप मामले में भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। मुख्य न्यायधीश जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोयमाल्या बागची की बेंच ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें सेंगर की उम्रकैद की सजा निलंबित कर दी गई थी। 
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो की अपील को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट से कहा कि या तो सेंगर की सजा के खिलाफ अपील पर तीन महीने के अंदर फैसला सुनाया जाए या फिर सजा निलंबन की अर्जी पर नया आदेश दिया जाए। 


बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने बीते दिसंबर माह में कुलदीप सेंगर की उम्र कैद की सजा काट रहे कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत पर रिहा करने का ओदश दिया था। हाईकोर्ट ने दिसंबर 2019 में निचली अदालत की ओर से दी गई उम्र कैद की सजा को भी निलंबित कर दिया गया था। इस फैसले पर पीड़िता ने निराशा जाहिर की थी। वहीं लोगों में भी आक्रोश भी देखने को मिला था। जिसके बाद सीबीआई ने सुप्रीम कोर्टका रुख किया था।